₹5,000 तक का जुर्माना भरने के लिए रहें तैयार, 31 दिसंबर से पहले Belated ITR भरना है तो जान लें स्टेप-बाई-स्टेप प्रोसेस
Belated ITR Filing: आप 31 दिसंबर तक बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (Belated ITR) भर सकते हैं, हालांकि, इसपर आपको लेट पेनाल्टी देनी पड़ेगी.
अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन मिस कर दी थी, तो आपके पास आईटीआर फाइल करने के लिए अभी भी आखिरी मौका है. आप 31 दिसंबर तक बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (Belated ITR) भर सकते हैं, हालांकि, इसपर आपको लेट पेनाल्टी देनी पड़ेगी.
क्या होता है Belated ITR?
इनकम टैक्स नियमों के तहत टैक्सपेयर्स को हर साल 31 जुलाई तक अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, लेकिन अगर किसी कारण से कोई अपना रिटर्न नहीं फाइल करता है तो उसे फिर भी लेट फीस के साथ अपना रिटर्न फाइल करने का विकल्प दिया जाता है. जब कोई करदाता आखिरी तारीख तक भी किसी साल के लिए अपना टैक्स नहीं भर पाता है, जो उसके सामने Belated ITR भरने का ही विकल्प होता है. यानी जब कोई आखिरी तारीख के बाद आईटीआर फाइल करता है तो उसे Belated ITR कहा जाता है.
Belated ITR भरने पर कितना देना होगा जुर्माना?
अगर आप Belated ITR आईटीआर भरते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान (Disadvantages of Belated ITR) तो यही होगा कि आपको लेट फीस चुकानी होगी. अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो आपको आईटीआर भरते वक्त 1000 रुपये की पेनाल्टी चुकानी होगी. वहीं अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है तो आपको 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा.
कैसे भरा जाता है Belated ITR?
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Belated ITR को भी वैसे ही भरा जाता है (How to file Belated ITR), जैसे आप अपना सामान्य आईटीआर भरते हैं, लेकिन यहां सेक्शन बदल जाता है. सामान्य आईटीआर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(1) के तहत भरा जाता है, जबकि Belated ITR सेक्शन 139(4) के तहत भरा जाता है. आइए इसका प्रोसेस जान लेते हैं, स्टेप-बाई-स्टेप.
स्टेप 1- सबसे पहले इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं, https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ इस लिंक पर जाना होगा.
स्टेप 2- यहां यूजर आईडी में पैन, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालें और लॉग इन करें.
स्टेप 3- आपको ऊपर ई-फाइल मेन्यू दिखेगा, और फिर इनकम टैक्स रिटर्न पर जाकर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न को सेलेक्ट करें.
स्टेप 4- अगले पेज पर आपको रेलवेंट असेसमेंट ईयर चुनना होगा. नीचे मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन का ऑप्शन चुनना होगा. फिर कंटीन्यू पर क्लिक करें.
स्टेप 5- यहां आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे. अगर आपने पहले फाइलिंग की कोशिश की थी और ड्राफ्ट सेव कर रखा था तो ऊपर वाला ऑप्शन चुन सकते हैं.
स्टेप 6- आपको यहां स्टेटस ऐप्लिकेबल में इंडिविजुअल पर क्लिक करना होगा, क्योंकि आप आईटीआर-1 फाइल करना है.
स्टेप 7- अगले पेज पर आपको आईटीआर फॉर्म चूज़ करना है, जहां आप आईटीआर 1 चुनेंगे. यहां आप ये देख सकते हैं कि किस टाइप के टैक्सपेयर को कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है. आईटीआर फॉर्म 1 के साथ प्रोसीड करें.
स्टेप 8- यहां आपको किन-किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो आप यहां देख सकते हैं. प्रोसीड करने के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें.
स्टेप 9- आप अगले पेज में ये बताएंगे कि आप इनकम टैक्स क्यों भर रहे हैं.
स्टेप 10: अब आपको अपने प्री-फिल्ड रिटर्न के डीटेल्स वैलिडेट करने होंगे. इसमें पर्सनल डीटेल्स में अपनी डीटेल्स चेक कर लें. अगर फाइलिंग सेक्शन में कुछ चेंजेज़ हैं तो आप एडिट कर सकते हैं.
स्टेप 11- इसी तरह आपको अपनी टोटल इनकम, टैक्स डिडक्शन, टैक्स पेड, और टैक्स लायबिलिटी की डीटेल्स भी वैलिडेट करनी होंगी. जब आपने सारी डीटेल्स वैलिडेट कर ली हैं तो आप प्रोसीड कर सकते हैं. अगर कोई टैक्स अमाउंट अभी भरना है तो आप अभी या बाद में e-pay टैक्स सर्विस के साथ कर सकते हैं.
स्टेप 12- अब आप अपने आईटीआर का प्रीव्यू देख सकते हैं. यहां से प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करें.
स्टेप 13- अब आपको आईटीआर वेरिफाई करना होगा. तीन ऑप्शन आएंगे, इसमें से आपके लिए जो भी ऑप्शन ईज़ी और कन्विनिएंट है, वो चूज़ करें. ई-वेरिफिकेशन के बाद आपका आईटीआर सबमिट हो जाएगा. आप यहां से अपनी आईटीआर रसीद डाउनलोड कर सकते हैं.
09:55 AM IST